सरकार का बड़ा फैसला: नियमित रिक्त पदों पर ही होंगी भर्तियां, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन और तदर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं।
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आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश के सभी विभागों में केवल नियमित रिक्त पदों पर ही चयन आयोगों के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। यदि कोई अधिकारी आदेश का उल्लंघन कर आउटसोर्स या संविदा के माध्यम से भर्ती करेगा तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
छठे वेतन आयोग के बाद बढ़ी आउटसोर्स भर्तियों की समस्या
मुख्य सचिव ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पद समाप्त कर दिए गए थे, जिसके चलते विभागों ने आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी थी। नियमित भर्तियों में देरी होने के कारण भी आउटसोर्स और संविदा भर्तियों को बढ़ावा मिला। लेकिन समय के साथ यह एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि कई मामलों में आउटसोर्स कर्मचारी न्यायालयों से स्टे आदेश प्राप्त कर लेते हैं, जिससे नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है और न्यायालयों की अवमानना जैसी स्थिति बन रही है।
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पुराने शासनादेश संशोधित माने जाएंगे
सरकार ने 27 अप्रैल 2018 और 29 अक्टूबर 2021 को जारी पुराने शासनादेशों को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी विभाग में नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्स, संविदा या किसी अन्य अस्थायी व्यवस्था के तहत नियुक्ति नहीं होगी। सभी भर्तियां केवल चयन आयोगों के माध्यम से नियमित प्रक्रिया से कराई जाएंगी।